Tuesday, March 27, 2012

49 पैसे ज्यादा वसूलना भारी पड़ा- 17 हजार का जुर्माना

49 पैसे अधिक वसूलना एक रेस्टोरेंट को भरी पड़ गया . एक रेस्टोरेंट मालिक को ग्राहक से खाने के बिल में 49 पैसे ज्यादा वसूल करने पर बिफरे ग्राहक ने उपभोक्ता अदालत का सहारा  लिया और रेस्टोरेंट को 12 हजार रु. तथा 5000 रु. उपभोक्ता कल्याण कोष समिति में जमा कराना पड़ गया.
जिला उपभोक्ता मंच में न्यू सांगानेर निवासी छोटूलाल कुमावत ने परिवाद दायर किया था कि 28 दिसंबर 08 को उसने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया था. बिल 436.51 रु. दिया गया, लेकिन वसूले 437 रु.। परिवादी ने आरोप लगाया कि जब 49 पैसे मांगे गए तो उसका मजाक उड़ाया गया और धक्के देकर रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया. उपभोक्ता मामलों की अदालत ने रेस्टोरेंट पर 17 हजार रु. का हर्जाना किया है.
जयपुर जिला उपभोक्ता मंच (प्रथम) के अध्यक्ष के.के. भार्गव ने इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मामला बताते हुए कानजी रेस्टारेंट के संचालक को परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति व परिवाद खर्च के लिए 12 हजार रु. तथा 5000 रु. उपभोक्ता कल्याण कोष समिति में जमा कराने के निर्देश दिए। आदेशों की पालना एक माह में करने को कहा गया है
Link : http://samachartoday.in/2010/10/15/cosumerprotection/

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